बीज संघ मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन

35 राजीव गांधी भवन 2, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश 462002
Phone: 0755 2660235, Email: edjap@mp.gov.in, Fax: 0755-2660250,
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प्रस्‍फुटन योजना

  • 1) अवधारणा :
    प्रदेश के किसी भी गांव/नगर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक विकास पुरूष स्थानीय न हों। प्रत्येक ग्राम/नगर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वावलंबन की दिशा में कार्य करते हैं। समाज की इसी स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति वर्ष ग्राम/नगरीय क्षेत्रों में प्रस्‍फुटन समितियों का गठन किया जायेगा। स्‍थानीय समस्याओं व उनके समाधान की उपयुक्‍त जानकारी उन्हीं के पास होती है। न्यूनतम संसाधनों से किस प्रकार समुचितलाभ प्राप्त किया जाये इसका भी आंकलन स्‍थानीय लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। प्रदेश विकास की योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए एक उत्प्रेरक समिति के रूप में कार्य करने के लिए परिषद् द्वारा प्रस्फुटन योजना का प्रादुर्भाव किया गया है।इस योजना अन्‍तर्गतप्रत्‍येक ग्राम/वार्ड में प्रस्‍फुटन समितियों का गठन किया जावेगा। प्रस्‍फुटन समितियों के गठन हेतु वार्षिक लक्ष्‍य निम्‍नानुसार होगा-
    • ग्राम विकास प्रस्‍फुटन समिति-प्रतिवर्ष प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में 10 नये ग्रामों का चयन किया जाकर प्रदेश के 3130 ग्राम विकास प्रस्‍फुटन समिति के गठन हेतु पूर्व की भांति प्रावधान।
    • नगर विकास प्रस्‍फुटन समिति- नगरीय क्षेत्रों में प्रत्‍येक नगर पंचायतों में 01, नगर पालिका क्षेत्र में 03, नगर निगम क्षेत्र में 10,इस प्रकार प्रतिवर्ष 748 नगर विकास प्रस्‍फुटन समितियों के गठन का प्रावधान।
  • 2) लक्ष्‍य :
    आत्‍म निर्भर म.प्र. तथा स्‍वालंबी समाज के निर्माण हेतु सतत् विकास लक्ष्‍यों की प्राप्‍ती के लिये म.प्र. शासन एवं भारत शासन द्वारा लागू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
  • 3) उदेद्श्‍य :
    • स्‍थानिय स्‍तर पर स्‍वैच्छिकता एवं सामूहिकता के आधार पर सक्रिय लोगों को सम्मिलित करते हुए समितियों का गठन करना।
    • समाज की स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना तथा स्‍वैच्छिकता व सामूहिक सहभागिता के माध्‍यम से स्‍थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुऐ विकास में सहयोग करना।
    • केन्‍द्र एवं राज्‍य शासन की जनकल्‍याणकारी योजनाओं के निर्माण, प्रचार-प्रसार एवं उनके क्रियान्‍वयन में सहयोग करना।
    • गठित समितियों को स्‍वंयसेवी संगठनों के रूप में परिवर्तीत करना।
  • 4) समिति का गठन/संरचना
    प्रत्‍येक समिति में कम-से-कम ऐसे 11 व्‍यक्तियों को लिया जायेगा। जो पूर्व से ही ग्राम की विभिन्‍न गतिविधियों, उत्‍सवों व अन्‍य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर लोगों को एकत्र कर उनके साथ विकास कार्य करते रहे हों तथा विभिन्‍न अभियानों में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। प्रत्‍येक समिति में यथासंभव मुख्‍यमंत्री सामुदायिक नेतृत्‍व क्षमता विकास पाठयक्रम में अध्‍ययनरत अथवा अध्‍ययन कर चुके छात्रों को सचिव/सह सचिव के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

    प्रस्‍फुटन समिति की संरचना-
    क्रं. पद संख्या
    1. अध्यक्ष 1
    2. उपाध्यक्ष 1
    3. सचिव 1
    4. सह सचिव 1
    5. कोषाध्यक्ष 1
    6. अध्यक्ष 1
      सदस्य न्यूनतम 6 अथवा अधिक
    • उन नगर/ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों को प्राथमिकता दी जावेगीं जिनके द्वारा संबंधित विकासखण्ड अंतर्गत लगातार तीन वर्ष तक कार्य किया गया होतथापरिषद् द्वारा संचालित कार्यक्रमों/अभियानों में उनकी निरन्तर भागीदारी रही हो।
    • म.प्र. फर्म्‍सएवं संस्थायें पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत वे ही पंजीकृत संस्‍थाएं मान्‍य होगीं जिनमें50 प्रतिशत सदस्‍य संबंधित विकासखण्‍ड तथा 50 प्रतिशत सदस्‍य संबंधित जिले के स्‍थानीय निवासी हो।
  • 5) समिति के कार्य
    प्प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्‍य 2030 की प्राप्ति के लिए विभिन्‍न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्‍याण विभाग, नगरीय कल्‍याण विभाग, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं आयुष विभाग,लोक स्‍वास्‍थ्‍य यात्रिंकी विभागतथा कृषि एवं कृषक कल्‍याण विभाग की प्रमुख विकास/जनकल्‍याणकारी योजनाओं के क्रियान्‍वयन में सहयोग करना।

    उक्‍त विभागों की कुछ महत्‍वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार है-
    क्रं. प्रमुख विभाग योजना
    1. महिला एवं बाल विकास
    1. लाडली लक्ष्‍मी योजना।
    2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास
    1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
    2. मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना।
    3. स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
    4. मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना।
    5. स्‍वसहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज।
    3. सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍त जन कल्‍याण
    1. इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना।
    2. इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
    3. इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना।
    4. मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना।
    5. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
    6. मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह/निकाह योजना।
    4. नगरीय विकास एवं आवास।
    1. प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)
    2. प्रधानमंत्री स्‍वनिधि योजना।
    5. लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण
    1. लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण
    6. लोक स्‍वास्‍थ्‍य यात्रिंकी विभाग
    1. जल जीवन मिशन।
    7. किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास
    1. कृषि अवसंरचना कोष
    2. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि।
    3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
    4. मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना।
    8. राजस्‍व विभाग
    1. स्‍वामित्‍व योजना।
    9. नवकरीण ऊर्जा
    1. ऊर्जा साक्षरता अभियान।
    10. लोक सेवा प्रबंधन
    1. सी.एम. जनसेवा योजना।
      उक्‍त योजनाओं के अतिरिक्‍त शासन के निर्देशानुसार अन्‍य विभागों कीयोजनाओं के क्रियांवयन में भी सहयोग प्रदान किया जावेगा।

    उक्‍त समस्‍त योजनाओं का प्रचार-प्रसार, योजना से लाभार्थियों की जानकारी तथा शेष बचे हितग्राहियों की सूची तैयार कर संबंधित विभाग को उपलब्‍ध कराना।योजनाओं का मूल्‍याकंन व अनुश्रवण, सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रभाव के विश्‍लेषण में सहयोग करना। विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संचालित कार्यक्रमों में सहयोग करना।
  • अन्‍य कार्य-
    • 01-01 नर्सरी की स्‍थापना करना तथाविकास के अन्‍य विषयों जैसे -विषयों जैसे जल संरक्षण, सबको शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों की शिक्षा, नशामुक्ति, सबको स्‍वास्‍थ, हरियाली/पर्यावरण सरंक्षण,स्वच्छता एवं साफ सफाई, ऊर्जा संरक्षण,कृषि को लाभकारी बनाना,कुपोषण एवं परिवार नियोजन,समाजिक समरसतातथा विवाद रहित समाज/ग्राम आदि पर सामाजिक सहभागिता से कार्य करना।
    • वाचनालय, जनसूचना केन्‍द्रों तथा शिक्षा केन्‍द्रों का संचालन करना।
    • समिति के रूप में समस्‍त औपचारिक बैंठके आयोजित करनाएवं समस्‍त दस्‍तावेजों का संधारण करना।
    • समितियों द्वारा अपने कार्य का प्रतिवेदन परिषद् के पोर्टल पर प्रत्‍येक सप्‍ताह अपलोड किया जावेगा।
  • 6) प्रोत्‍साहन राशि (बजट)
    • समितियों परिषद् के पोर्टल पर कार्यो की जानकारी अपलोड किया जाना उनकी सक्रियता का सूचक होगा।
    • सक्रिय समिति को प्रतिवर्ष प्रोत्‍साहन राशि राशि रू. 15 हजार (दो किश्‍तों में)निरंतर (कार्य संतोषजनक पाये जाने पर) प्रदान की जावेगी।
    • परिषद् की प्रबंध समिति (संबंधित विकासखण्‍ड, जिला एवं संभाग समन्‍वयक) द्वारा वित्‍तीय वर्ष के प्रत्‍येक छ: माह में प्रस्‍फुटन समिति द्वारा किये गये कार्यो के प्रतिवेदन के आधार पर सक्रियता का आंकलन किया
    • जावेगा। इस आधार पर कार्य संतोषजनक पाये जाने परप्रबंध समिति की अनुशंसा अनुसार प्रथम/द्वितीय की राशि रूपये प्रस्‍फुटन समिति के खातो में हस्‍तां‍तरित की जावेगी।’